नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, BPSC से शिक्षक नियुक्ति में उम्र सीमा खत्म

बिहार की नीतीश सरकार ने युवाओं को बड़ी राहत देते हुए बीपीएससी के माध्यम से होने वाली शिक्षक भर्ती में बड़ा छूट का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने यूपीएससी के माध्यम से होने वाले शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए उम्र सीमा खत्म कर दी है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बीपीएससी के माध्यम से होने वाली है शिक्षक भर्ती में न्यूनतम उम्र सीमा की बाध्यता नहीं रहेगी।

इसके अलावा एसटीइटी परीक्षा पास प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को ही सरकार ने राहत प्रदान की है। 2019 में एसटीइटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को पहले प्रयास के लिए उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग में गुरुवार को अधिसूचना जारी कर दी है।

शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 में नियुक्ति के लिए आवेदकों की उम्र को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसके तहत नियुक्ति के लिए आयु की गणना नियुक्ति वर्ष की 1 अगस्त को आधार मानकर किया जाएगा। पूर्व में पात्रता परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों को इस नियमावली के तहत नियुक्ति के प्रथम व्यवहार में अधिकतम 10 वर्षों की आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी।

पूर्व में पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों को नियमावली के तहत 1 अगस्त 2023 को आधार मानकर 10 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। लेकिन एसटीइटी 2019 उत्तीर्ण प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को इस नियमावली के अधीन 10 वर्षों की आयु सीमा में छूट 1 अगस्त 2019 को आधार मानकर किया जाएगा। इस प्रकार एसटीइटी 2019 में पास करने वाले अभ्यर्थियों को 6 साल छूट मिलेगी।

Leave a Comment